सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया हुआ है, जिसमें आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया गया था. बता दें कि इस मामले में सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी पर राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी और अब इस मामले की सुनवाई आगामी 4 अगस्त को होगी.
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‘मोदी सरनेम’ को लेकर चर्चा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने 18 जुलाई को मामले का उल्लेख किया था और याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था जिसके बाद प्रधान न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी. दरअसल, इस मामले की बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी. वहीं, इसको लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात के सूरत कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था.
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सेशंस कोर्ट से मिली जमानत
आपको बता दें कि सीजेएम ने राहुल गांधी को अपील करने के लिए 30 दिन का समय देते हुए उनकी सजा स्थगित कर दी थी. इस वजह से राहुल गांधी को जेल नहीं जाना पड़ा, बाद में सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी. उनकी अपील अभी भी कोर्ट में लंबित है. बताते चलें कि राहुल गांधी पर लगा मानहानि का मामला काफी तूल पकड़ता है, देखना होगा कि इस पर अब और क्या कुछ नया सामने आता है.