ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए रेल हादसे में अब एक नया मोड़ सामने आया है. सीबीआई ने इस मामले में तीन रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है. तीनों को आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या का केस के तहत गिरफ्तार किया गया है. बता दें कि सीबीआई रेल हादसे की आपराधिक साजिश की आशंका की जांच कर रही थी और अब जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उन पर धारा 304 लगाई गई है. धारा 304 के तहत सजा के तौर पर आजीवन कारावास और जुर्माना शामिल है. बताया जा रहा है कि इन तीनों की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ.
बालासोर में हुआ था भयंकर हादसा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बालासोर के बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास 2 जून को शाम करीब सात बजे के कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई थी. इसकी चपेट में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ गई थी जिससे 292 लोगों की रेल हादसे में मौत हो गई थी और एक हजार से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. इसके बाद जांच शुरू हुई. हादसे के बाद सीबीआई ने लॉग बुक, रिले पैनल और उपकरण को जब्त कर इस स्टेशन को सील कर दिया था. अभी इस स्टेशन कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है. वहीं, सीआरएस ने कथित तौर पर कुछ जमीनी अधिकारियों की ओर से लापरवाही को उजागर किया था जिन्होंने 3 साल पहले सुरक्षा चिंताओं के कारण निरीक्षण की पर्याप्त सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था.
कुछ शवों की अभी भी नहीं हुई पहचान
आपको बता दें कि ओडिशा में हुए रेल हादसे को लेकर बालासोर स्थित जीआरपीएस में 3 जून को एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद रेल मंत्री ने घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी. केंद्र सरकार की सहमति के बाद सीबीआई ने ये केस अपने हाथ में ले लिया था. वहीं, ओडिशा रेल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के कुछ शवों की अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई है जिसकी वजह से अभी 42 मृतकों के शव ओडिशा के भुवनेश्वर के अस्पताल में ही रखे हैं. इन शवों के डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने का इंतजार हो रहा है. बताते चलें कि 2 जून को ओडिशा के बालासोर में हुआ रेल हादसा बेहद दर्दनाक था जिस पर एक के बाद एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं, देखना होगा कि आगे इस मामले पर और क्या कुछ निकलकर आता है.