Arvind Kejriwal: केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध नहीं, 2 जून को करना पड़ेगा सरेंडर

Lok Sabha2024 ElectionArvind Kejriwal: केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध नहीं, 2 जून को करना पड़ेगा सरेंडर

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जमानत दे दी है. सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकल आए हैं. बता दें कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का पहला रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कहा है कि, ‘ये लाखों, करोड़ों लोगों की दुआओं और आशीर्वाद का फल है…’

1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने की ख़बर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. हालांकि, सीएम केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा, इस दौरान सीएम केजरीवाल के चुनाव प्रचार में कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

लोकतंत्र की जीत- सुनीता केजरीवाल
आपको बता दें कि सुनीता गुजरी वाले सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा कि, ‘हनुमान जी की जय, ये लोकतंत्र की जीत है. लाखों-करोड़ों लोगों की दुआओं और आशीर्वाद का फल है, सभी को कोटि-कोटि धन्यवाद.’ बताते चलें कि सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है, देखना होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टी की ओर से क्या कुछ खास किया जाता है.

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