पाकिस्तान में एक बार फिर भूचाल की स्थिति बन गई है. पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पाक ट्रायल कोर्ट में अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने (तोशाखाना केस) के लिए इमरान खान को 3 साल की सजा सुना दी गई है. बता दें कि जिला और सत्र अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को दोषी ठहराया है.
क्या है तोशाखाना केस ?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान खान के खिलाफ फैसला आते ही पाकिस्तान पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी. इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं, इस मामले पर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि मामले में दोष सिद्धि से इमरान खान का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है. नवंबर की शुरुआत से पहले आयोजित आम चुनावों में इमरान खान के शामिल होने की संभावना नहीं है और वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. वहीं, बात करें तोशाखाना मामले की तो इमरान खान पर साल 2018 से साल 2022 के बीच सरकारी उपहारों को बेचकर पैसा बनाने का आरोप था. ये उपहार इमरान खान को विदेश यात्रा के दौरान प्राप्त हुए थे. अब पाकिस्तान कानून के मुताबिक, इन उपहारों को स्टेट डिपॉजिटरी यानी तोशाखाना में रखना होता है. हालांकि, अगर कोई भी प्रधानमंत्री इसे अपने पास रखना चाहता है तो उसे नीलामी के तहत एक कीमत चुकानी होती है.
गिरफ्तारी पर समर्थकों ने की थी हिंसा
आपको बता दें कि इमरान खान ने 2 करोड़ से ज्यादा रुपये में इन उपहारों को तोशाखाना से खरीद कर 5 करोड़ से ज्यादा रुपये में बेचा और बड़ा मुनाफा कमाया. इन उपहारों के बारे में आपको बताएं तो इनमें महंगी गाड़ियां, पेन और कीमती अंगूठी शामिल थी. इतना ही नहीं से इससे पहले 9 मार्च को इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर से भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, उस दौरान पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने जबरदस्त हिंसा की थी. इमरान खान के एक समर्थक ने कहा कि तोशाखाना केस में इमरान खान को तीन साल की सजा सुनाने का फैसला निंदनीय है, कोई साक्ष्य नहीं है. बताते चलें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है जिससे पाकिस्तान में हिंसा होने का खतरा मंडरा रहा है, देखना होगा कि पाक में आगे कैसे हालात बनते हैं.