कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है. लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी थी, उसी के साथ उनके संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया था और अब उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है.
राहुल की संसद में वापसी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को 23 मार्च को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी और इसके अगले दिन यानी 24 मार्च को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी और अब 137 दिन बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई है. राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि, ‘राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला स्वागत योग्य कदम है. यह भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों के लिए राहत वाला है, बीजेपी और मोदी सरकार को अपने कार्यकाल का जो भी समय बचा है उसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए…’
क्या है मोदी सरनेम मानहानि केस?
आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक में एक रैली के दौरान कहा था कि, ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’ इस पर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया था जिसके बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी. वहीं, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले पर चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई थी. बताते चलें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अब संसद में वापसी हो गई है. वहीं, सदन में भी कई बड़े मुद्दे उठ रहे हैं ऐसे में सदन में राहुल गांधी की वापसी से हंगामे के आसार बढ़ गए हैं.