भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है. बीजेपी सांसद को दिल्ली की अदालत से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों की शिकायत के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को अब जमानत दे दी है. बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह पर जमानत के साथ शर्तें भी लगाई हैं. कोर्ट ने महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को नियमित जमानत दे दी है. दोनों को ही 25-25 हजार रुपए के निजी जमानत मुचलके पर जमानत दी गई है.
जमानत के साथ शर्तें भी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जमानत देने के साथ कई शर्ते लगाई हैं. कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए शर्तों में कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रेरित नहीं करेंगे और अदालत की अनुमति के बिना देश भी नहीं छोड़ेंगे. बता दें कि इस केस पर सुनवाई हुई और शाम को 4 बजे तक यह फैसला सुरक्षित कर दिया गया था. पहले कोर्ट में दिल्ली पुलिस की दलीलों को सुना गया फिर बृजभूषण की बेल याचिका की सुनवाई के दौरान बड़ा दिलचस्प वाकया भी हुआ. इसके बाद फैसला सुनाया गया और बृजभूषण को जमानत दे दी गई.
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर 6 महिला पहलवानों और एक नाबालिग पहलवान ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच और पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन भी काफी दिनों तक चला था. वहीं, केंद्र सरकार से इस मामले में जांच कराने और सजा दिलाने की मांग भी की गई थी. इस मामले ने काफी तूल भी पकड़ा था और दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की मांग पर केस दर्ज किया था. वहीं, इसको लेकर ही अदालत तक बात पहुंची थी और बृजभूषण अदालत में पेश हुए थे. बीती 18 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश हुए थे और जमानत का अनुरोध किया गया था. वहीं, 18 जुलाई को ही उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी. बताते चलें कि अब बृजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल गई है और साथ ही उनपर कुछ शर्तों को भी लगाया गया है.