Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस पर बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष को लगा झटका…अब अदालत ने दिया ये आदेश

Lok Sabha2024 ElectionGyanvapi Case: ज्ञानवापी केस पर बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष को लगा झटका...अब अदालत ने दिया ये आदेश

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के आदेश पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. वाराणसी की जिला जज की अदालत ने बुजु स्थल को छोड़कर ज्ञानवापी के अन्य परिसर का ऐसा ही सर्वे कराने की मांग मंजूर कर ली है. बता दें कि इससे पहले शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई तक रोक लगा चुका है, ऐसे में शिवलिंग वाले क्षेत्र यानी वुजुखाने के अलावा अन्य क्षेत्र का सर्वे किया जा सकेगा.

फाइल फोटो

4 अगस्त तक टीम गठित करने का आदेश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदालत ने‌ ASI के निदेशक को सर्वेक्षण के लिए आदेशित किया है. अदालत ने कहा कि बिना कोई क्षति पहुंचाए वह वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण कराएं, अदालत ने एएसआई के निदेशक को 4 अगस्त तक सर्वेक्षण के लिए टीम गठित करने का आदेश दिया है और इस फैसले को हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत बता रहा है. इतना ही नहीं हिंदू पक्ष की दलीलों को भी मान लिया गया है. वहीं, मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है, यानी कि इस तरह से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है और हिंदू पक्ष की मजबूती बढ़ी है.

फाइल फोटो

पहले भी हो चुकी है सुनवाई
आपको बता दें कि 4 अगस्त को मामले पर अगली सुनवाई होगी और उस दिन ही यह तय होगा कि सर्वे किस तरह से होगा. सर्वे अगर रोजाना होता है तो उसका क्या समय रखा जाएगा. वहीं, इस जीत के साथ हिंदू पक्ष हाई कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेगा, इससे ऐसा होगा कि अगर इस के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट की ओर जाता है तो बिना हिंदू पक्ष को सुने हुए कोर्ट स्टे या कोई आदेश नहीं दे सके. बताते चलें कि विष्णु जैन ने सर्वे और हिंदू मंदिर के समर्थन में कई सुबूत और तथ्य भी अदालत में रखे हैं. मामले पर कोर्ट ने 22 मई, 12 जुलाई और‌ 14 जुलाई को भी सुनवाई की. वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, देखना होगा कि इस मामले‌ पर आगामी दिनों में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है.

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