दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले से जुड़े ईडी केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि कोर्ट ने इसके साथ ही और भी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, इसके साथ ही इसी मामले में हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार निदेशक विजय नायर, हैदराबाद के व्यवसाई अभिषेक बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है. इतना ही नहीं जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपित ने चुनौती दी थी.
हाईकोर्ट से लगा झटका
आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था जिसके बाद से ही मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं. हालांकि, इस बीच में स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर उनको बेल मिली लेकिन अब वो न्यायिक हिरासत में ही हैं. इतना ही नहीं इससे पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. बताते चलें कि हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 30 मई को जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद अब एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं.