दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ऑड-ईवन नियम को लागू करने का फैसला वापस ले लिया गया है. हालांकि, इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दायर कर इसका बचाव किया था. बता दें कि सरकार ने इसका बचाव करते हुए कई फायदे बताए थे. हालांकि, सरकार ने यह भी कहा है कि इस पर खुद कोई स्टडी नहीं की गई है बल्कि कुछ एजेंसियों की ओर से किए गए सर्वे का हवाला दिया गया है. वहीं, दिल्ली में 13 नवंबर से लागू होने वाला ऑड-ईवन फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा.
अब नहीं लागू होगा ऑड-ईवन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली में एक्यूआई का स्तर ‘गंभीर श्रेणी’ में पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन नियम को 13 से 20 नवंबर तक लागू करने का फैसला लिया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर सवाल उठाए जाने के बाद इसे टाल दिया गया है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में ऑड-ईवन नियम को लागू नहीं किया जाएगा.
SC ने ऑड-ईवन को बताया था ‘दिखावा’!
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑड-ईवन नियम को ‘दिखावा’ बताए जाने के दो दिन बाद केजरीवाल सरकार ने ये हलफनामा दाखिल किया. इसमें ये भी बताया गया है कि ऑड-ईवन के कारण सड़कों पर लगने वाले जाम में भी कमी पाई गई. वहीं, दिल्ली सरकार ने यह भी बताया कि ऑड-ईवन के चलते सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बड़ा और ईंधन खपत मैं 15 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. बताते चलें कि ऑड-ईवन नियम के तहत ऑड डेट पर वो गाड़ियां चलती हैं जिनके नंबर का आखिरी अंक 1,3,5,7 और 9 होता है. वहीं, ईवन डेट पर वो गाड़ियां चलती हैं जिनके नंबर का आखिरी अंक 0,2,4,6 और 8 होता है. फिलहाल देखना होगा कि ऑड-ईवन नियम को लागू करने को लेकर आगामी क्या फैसला लिया जाता है.