Azam Khan Case: हेट स्पीच केस में आजम खान की बढ़ी मुश्किलें, दोषी करार हुए…कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

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सपा नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं. उन्हें इस बार रामपुर कोर्ट से करारा झटका लगा है. जी हां, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच देने के मामले में आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 1000रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि इससे पहले रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने भी आजम खान को इस मामले में दोषी करार दिया था और सजा के ऐलान के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता चली गई थी.

फाइल फोटो

आजम खान को दो साल की सजा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2019 लोकसभा के चुनाव में आजम खान ने विरोधियों पर हमला बोला था. इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी, रामपुर के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग को निशाना बनाया था. इसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था जिसके बाद तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी. सजा के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता वापस ले ली गई थी.

फाइल फोटो

आजम खान की सिक्योरिटी वापस

आपको बता दें कि आजम खान वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर भी चर्चा में हैं. आजम खान अब न ही विधायक और न ही सांसद हैं, ऐसे में राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति ने उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है और इसे लेकर यूपी में माहौल गर्म बन गया है. सपा ने यूपी की योगी सरकार पर जानबूझकर आजम खान को टारगेट करने का आरोप लगा दिया है. बताते चलें कि यूपी की सियासत में आजम खान के इस मामले को लेकर उबाल देखने को मिल रहा है, इसका असर समाजवादी पार्टी पर भी बखूबी पड़ सकता है.

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