उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में लव जिहाद के खिलाफ नया कानून बनाने की तैयारी में है. यूपी विधानसभा में 2020 में बने कानून में संशोधन के लिए बिल लाया गया है जिस पर सदन में चर्चा भी हुई. ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधायक 2024 को सदन में पेश किया गया. बता दें कि संशोधित बिल में प्रावधान है कि लव जिहाद का आरोप सही साबित होने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. इस संशोधन विधेयक को 2 अगस्त को ध्वनिमत के साथ पारित किया जा सकता है.
‘इस कानून का दायरा बढ़ाया गया’
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने इस कानून का दायरा इसलिए बढ़ाया है क्योंकि साल 2020 में बने नियम का ज्यादा असर नहीं दिख रहा था. ऐसे में इसके तहत कई चीजों को शामिल किया गया है जिसमें सजा भी बढ़ाई गई है. इसके तहत अब उम्रकैद की सजा होगी जबकि पहले 10 साल की सजा का प्रावधान था. वहीं, सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना अवैध माना जाएगा, इतना ही नहीं झूठ बोलकर या फिर धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध माना जाएगा. यदि ऐसा किया जाता है तो आरोपियों पर इसी कानून के तहत मुकदमा चलेगा.
नए कानून में किन 5 चीजों को अपराध माना गया?
आपको बता दें कि लव जिहाद के नए कानून में पहचान बदलकर शादी करना, छुपाकर धर्म बदलवाना, धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग, डर दिखाकर धर्म बदलवाना, बल प्रयोग से शादी करना शामिल है. बताते चलें कि लव जिहाद को लेकर यूपी की योगी सरकार सख्त नजर आ रही है, देखने वाली बात होगी कि क्या इस संशोधित बिल को पास किया जाता है या विपक्ष इसपर कोई टिप्पणी करेगा.