देश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस बहाली की मांग कर रहे थे. ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया गया था लेकिन केंद्र ने इसे बहाल करने से इनकार कर दिया है. बता दें कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की उस मांग को मान लिया था जिसमें नई पेंशन स्कीम एनपीएस में बदलाव करके इसके तहत गारंटी देने की मांग की जा रही थी. वहीं, अब इस पर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए यूनिफाइड पेंसन स्कीम (UPS) को लॉनम्च कर दिया है. इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा.
25 साल काम करने पर मिलेगा फायदा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों में एवरेज बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा लेकिन ये फायदा तब ही मिलेगा जब किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल काम किया हो. इसके अलावा भी नई पेंशन योजना के तहत अलग-अलग फायदे मिलते हैं, जैसे- इसमें गारंटीड पेंशन, गारंटीड फैमिली पेंशन, गारंटीड मिनिमम पेंशन और ग्रेच्युटी के अलावा अतिरिक्त भुगतान.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?
आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पेंशन की फंडिंग के लिए जिम्मेदारी कर्मचारी की नहीं होगी. इसमें सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 18.5 प्रतिशत वहन करेगी. गारंटीड पेंशन स्कीम होने के नाते इसमें कम से कम 10 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारी न्यूनतम 10 हजार रुपये पेंशन पाने के हकदार होंगे. ग्रेच्युटी के अलावा यूपीएस में रिटायरमेंट के समय एकमुश्त पैसा मिलता है. इसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी आखिरी 12 महीने में एवरेज बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त करने के हकदार होंगे. अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के पहले मौत हो जाती है तो फैमिली पेंशन के तौर पर पति या पत्नी को 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी. बताते चलें कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है, देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या नए फैसले लिए जाते हैं.