SC से ED केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत लेकिन अभी जेल में ही रहना होगा, जानिए पूरी बात

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. अंतरिम जमानत वाले के बाद भी केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. बता दें कि ईडी की ओर से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है.

केजरीवाल को अंतरिम जमानत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केजरीवाल को तब तक अंतरिम जमानत दी गई है जब तक मामला बड़ी बेंच के समक्ष लंबित रहेगा. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी.

अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल
आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. वह मौजूदा समय में सीबीआई की कस्टडी में है लेकिन उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है. ऐसे में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा. बताते चलें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है लेकिन उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा. वहीं, सीएम पद को लेकर कोर्ट ने कहा कि, गिरफ्तारी के कारण पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकते ये उनका खुद का फैसला होगा.

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