दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल केस में सीबीआई को नोटिस जारी किया है. दरअसल, हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की. अदालत में केजरीवाल की वकील ने कहा कि, ‘केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है, उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जा रही है…?’ बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.

केजरीवाल के वकीलों की दलीलें
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की वकीलों ने कई दलीलें पेश की. हाईकोर्ट में केजरीवाल के वकीलों से पूछा गया कि, उन्होंने जमानत के लिए सीधा हाईकोर्ट का रुख क्यों किया जबकि उनके पास सेशन कोर्ट में इसके लिए अर्जी देने की रेमेडी उपलब्ध थी? इस पर जवाब देते हुए वकीलों की तरफ से कहा गया कि, ‘सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के तमाम ऐसे फैसले हैं जो हमें सीधे यहां आने का अधिकार देते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ट्रिपल टेस्ट की शर्तें लागू नहीं होती है ना कोई फरार होने का खतरा है. इस बात पर गौर किया जाए कि केस दर्ज होने के 2 साल बाद गिरफ्तारी हुई है…’

17 जुलाई को अगली सुनवाई
आपको बता दें कि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है. वहीं, कोर्ट का कहना है कि, याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में गए बिना सीधा इस कोर्ट का रुख किया है, इस तर्क पर बाद में विचार किया जाएगा. उधर, केजरीवाल के वकीलों ने तर्क दिया कि, ये जमानत याचिका है और इसलिए एक छोटी तारीख दी जानी चाहिए. बताते चलें कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की है, देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में आगे और क्या कुछ होता है.